थाना खरोरा पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार !

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पुलिस* : : दिनांक:- 27/08/2025*● थाना खरोरा पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ आरोपी को किया गया गिरफ्तार**● आरोपी के कब्जे से 40 पौवा शोले देशी मदिरा मशाला शराब किया गया जप्त**● थाना खरोरा जिला-रायपुर*● *अप.क्र.584/25 धारा:- 34(2) आबकारी एक्ट**नाम पता आरोपी:-*रामअवतार पिता धनीराम साहू उम्र 39 साल साकिन सारागांव वार्ड क्रमांक 02 थाना खरोरा जिला रायपुर *जप्त मशरुका:-* एक गुलाबी सफेद रंग के थैला में रखे कुल 40 पौवा देशी मदिरा मसाला शोले जिसके प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरी हुई जुमला मात्रा 07 लीटर 200 मि.ली. किमती 4000/- रूपये *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है**विवरण :-* इस प्रकार है कि आज दिनांक 27/08/2025 को दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम सारागांव जोरा तालाब के पास रामअवतार साहू नामक व्यक्ति अवैध रूप से बिक्री करने हेतु शराब रखे हुए है जिस पर सूचना तस्दीकी हेतु रवाना होकर गवाहो को साथ में लेकर मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर रेड कार्यवाही कर आरोपी रामअवतार साहू को एक गुलाबी सफेद रंग के थैला में शराब रखे हुए पकड़ा गया। आरोपी को शराब रखने के संबंध में कागजात पेश करने नोटिस दिया गया जो कोई कागजात पेश नही करने पर आरोपी के कब्जे से एक गुलाबी सफेद रंग के थैला में रखे कुल 40 पौवा देशी मदिरा मसाला शोले जिसके प्रत्येक पौवा में 180-180 मि.ली. शराब भरी हुई जुमला मात्रा 07 लीटर 200 मि.ली. किमती 4000/- रूपये को गवाहो के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपी के विरूध्द अपराध घटित करना साक्ष्य पाये जाने से विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। *गिरफ्तार आरोपी* रामअवतार पिता धनीराम साहू उम्र 39 साल साकिन सारागांव वार्ड क्रमांक 02 थाना खरोरा जिला रायपुर

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