दिनांक:- 05/09/2025
● थाना खरोरा पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
● आरोपियों के कब्जे से 179 पौवा शोले देशी मदिरा मशाला शराब मात्र 32. 220 वल्क लीटर एवं जुपिटर स्कूटी किया गया जप्त
● थाना खरोरा जिला-रायपुर
● अप.क्र.608/25 धारा:- 34(2) आबकारी एक्ट
गिरफ्तार आरोपीगण:-
1.अजय धीवर पिता शीतल धीवर उम्र 21 वर्ष पता वार्ड नंबर 10 खरोरा थाना खरोरा जिला रायपुर
2.धनेन्द्र भोई पिता श्रवण उम्र 18 वर्ष पता वार्ड नंबर 10 खरोरा थाना खरोरा जिला रायपुर
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डां. लाल उमेंद सिंह के दिशा निर्देश पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(ग्रामीण) कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक (विधानसभा) वीरेन्द्र चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण में में थाना प्रभारी खरोरा के नेतृत्व में आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है*
विवरण:- इस प्रकार है कि दिनांक 04/09/2025 को मुखबीर द्वारा थाना आकर बताया कि बरबंधवा तालाब केसला के पार मे दो लोगो को अवैध रूप से शराब अधिक मात्रा में जुपीटर वाहन स्कूटी मे ले जाने की सूचना पर चलो चलकर कार्यवाही करना है बताने पर तस्दीक हेतू थाना प्रभारी खरोरा के निर्देशन में पुलिस पार्टी उक्त स्थान पर पहुंचे जहां आरोपी- 01.अजय धीवर पिता शीतल धीवर उम्र 21 साल साकिन वार्ड नं. 10 खरोरा थाना खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.), 02. धनेन्द्र भोई पिता श्रवण भोई उम्र 18 साल साकिन वार्ड नं. 10 खरोरा थाना खरोरा जिला रायपुर (छ.ग.)से जप्ती मशरूका 01.एक सफेद पीला कलर का खजाना गुटखा के थैला में 115 पौवा देशी शोले मदिरा मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एम.एल. भरी हुई शील बंद शीशी मे पीला कलर का लेबल चिपका है जिसमे शोले मसाला देशी मदिरा लिखा फुटकर विक्रय मूल्य 100/- रू. है जुमला मात्रा 20.700 बल्क लीटर जुमला कीमती 11500/- रू.। 02. एक नीला कलर के जुपीटर स्कुटी क्रमांक CG-04-QG-6255 के डिक्की में 64 पौवा देशी शोले मदिरा मसाला शराब प्रत्येक पौवा में 180-180 एम. एल. भरी हुई शील बंद शीशी मे पीला कलर का लेबल चिपका है जिसमे शोले मसाला देशी मदिरा लिखा फुटकर विक्रय मूल्य 100/- रू. है जुमला मात्रा 11.520 बल्क लीटर जुमला कीमती 6,400/-रू. कुल जुमला शराब 32.220 बल्क लीटर कुल किमती 17,900/- रू स्कूटी कीमत 50,000/- रू. कुल किमती 67,900 रू. के कब्जे से बरामद कर गवाहों के समक्ष बरामदगी पंचनामा तैयार किया आरोपी अजय धीवर एवं धनेन्द्र भोई को उक्त शराब रखने व परिवहन करने के संबंध में तथा जुपीटर स्कुटी क्रमांक CG 04 QG 6255 के वाहन ओनर के संबंध वैध दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस दिया दोनो ने किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं होना लिखित में दिये। आरोपीगण अजय धीवर एवं धनेन्द्र भोई का मेमोरेण्डम गवाहो के समक्ष लिया गया जो उपरोक्त शराब लुटू उर्फ राजू यादव निवासी वार्ड नं. 08 खरोरा के लिये ले जाना एवं उसी का होना बताये।जिनके कब्जे से उक्त शराब एवं जुपिटर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपियों का उक्त कृत्य अपराध सदर धारा-34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर मौके पर से विधिवत गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को देकर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया आरोपी लुटु उर्फ राजू यादव का पता तलाश जारी है।
